वाहन मालिकों को सुविधाएं-परिवहन

टरयान अधिनियम 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम

1994 द्वारा जन साधारण को नीचे दर्शाये अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराई गई है :-

(अ) जनसाधारण को पहले लायसेंस प्राप्त कर प्रत्येक पांच वर्ष में उसका नवीनीकरण कराना पड़ता था जिससे उन्हें समय और धन दोनों की हानि होती थी अब मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 14 के अनुसार अनुज्ञप्ति 40 वर्ष की उम्र तक एकमुश्त प्रदान करने का विधान बना दिया गया है। इस विधान से जन साधारण को काफी सुविधा हो गई है।

(ब) पहले दो पहिये वाले वाहन कार आदि का वाहन कर तिमाही, छमाही और वार्षिक जमा करने का प्रावधान था जिसके कारण वाहन स्वामी को वर्ष में चार बार यह कार्य कराना पड़ता था इसे दृष्टिगत रखते हुए आजीवन कर का प्रावधान कर दिया गया है।

अब वाहन स्वामी पंजीयन के समय आजीवन कर एकमुश्त जमा कर दें। फिर वह जब तक वाहन संचालित करेगा उसे वाहन कर जमा नहीं करना पड़ेगा।

मोटरयानों का विवरण मोटर कारें आदि की जीवनकाल कर की दर

अनुसूचित जाति#अनुसूचित जनजाति#पिछड़ावर्ग समुदाय के वाहन मालिकों को सुविधाएं-

(अ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों, जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदाय कर वाहन उपलब्ध कराये गये है के ऐसे वाहनों को पंजीयन दिनांक से चार वर्ष तक 50 प्रतिशत मोटरयान कर से छूट दी गई है।
(ब) अनुसूचित जाति#अनुसूचित जनजाति#पिछड़ा वर्ग#अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को सामान्य मार्ग तथा महानगरीय सेवाओं के रूप में उक्त योजनाओं के अंतर्गत खरीदे गये वाहनों को परमिट प्राप्त करने में वरीयता देने के प्रावधान बनाये गये है।

कृषि उपकरणों को अनुज्ञापत्र की छूट

शासन द्वारा घोषित परिवहन नीति के क्रियान्वयन में वास्तविक कृषकों के स्वामित्व की ट्रेक्टर ट्राली हार्वेस्टर और मशीनों को अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है।

महिलाओं के हित में

महिलाओं को यात्री वाहनों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के लिये एक से 16 सीट आरक्षित रखने के लिये अनुज्ञापत्र में शर्त निर्धारित की गई है।

होलोग्राम युक्त परमिट जारी करना

परमिटों का दुर्पयोग न हो इस हेतु होलोग्राम युक्त परमिट वाटर मार्का पेपर पर जारी किये जा रहे है।

मैक्सी कैब तथा टेक्सी कैव के
परमिट जारी करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन

मैक्सी कैब तथा टैक्स कैब के अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने की शक्तियां पूर्व सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार मध्यप्रदेश ग्वालियर में निहित थी जिन्हें प्रत्यायोजित कर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को दे दी गई है।

एकल खिड़की

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेशानुसार विभाग के मैदानी कार्यालयों में दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से एकल खिड़की कार्यप्रणाली लागू की गई है इसके अंतर्गत स्थाई#अस्थाई चालक एवं परिचालक लायसेंस स्थाई#अस्थाई पंजीयन एवं आम जनता से जुड़े कार्यों से संबंधित सभी आवेदक अपने कार्यों से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है जिन्हें मैदानी कार्यालयों द्वारा निवर्तित किया जा रहा है।

परिवहन उड़नदस्ते बन्द करना

वर्तमान प्रदेश सरकार ने 01 अक्टूबर 2004 से परिवहन उड़नदस्ते बंद करने का निर्णय लिया है इससे प्रदेश में से जाने वाले वाहनों को जगह-जगह चैकिंग हेतु रूकने की आवश्यकता नहीं है।

लर्निंग लायसेंस हेतु केम्प का लगाया जाना

प्रदेश के क्षेत्रीय#अति. क्षेत्रीय#जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा लर्निंग लायसेंस के केम्प आयोजित कर लर्निंग लायसेंस का वितरण किया जाता है।

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