PM किसान मानधन योजना की जानकारी :किसानों को मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

पीएम नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च कर रहे हैं. इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद किसानों को मामूली आंशदान पर 3 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगा. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक इसमें अबतक करीब 8.36 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. इसके तहत 9 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था. इसके पहले मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरूआत की थी.

कौन और कैसे ले सकता है योजना का लाभ

किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसानों के लिए हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है. इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है. 60 साल होने के बाद उन्हें 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलने लगेगी.

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.

लाखों किसानों को होगा फायदा

किसान पेंशन योजना निश्चित ही उन किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ खेती-बाड़ी के भरोसे हैं. खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है. इसके पहले मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.

LIC के हाथ में प्रबंधन

इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है.

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

  • नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.
  • वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है.
  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है.

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