अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण यथावत
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च 2018 से बढ़ाकर 27 अप्रैल 2018 करने की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की वर्तमान योजना के तहत सहकारी बैंको के लिए बेस रेट पूर्व वर्षो की भांति 11 प्रतिशत यथावत रखने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने उच्च न्यायालय के ऐसे कर्मचारीगण, जो 3600 रूपये ग्रेड-पे के नीचे की ग्रेड-पे पर कार्य कर रहें हैं, उन्हें एक अप्रैल 2003 से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि और 3600 ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की मंजूरी दी।

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