पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।

भारत सरकार द्वारा इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना(Pm Kisan Samman Nidhi Yojana apply) का लाभ देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को दिया जाएगा|किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 2 हेक्टयर तक की भूमि रखने वाले सभी निम्नवर्ग के किसानो को दिया जाएगा| दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए| इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 की विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे|

किसान सम्मान निधि योजना के लाभ

  • सरकार ने फसलों का एमएसपी लागत डेढ़ गुना करने की घोषणा की है।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे। 
  • किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएंगे। 
  • इसका फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। 
  • 1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी। 
  • किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  • 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य है। 
  • पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता

  • प्रधानमंत्री किसान योजना में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों|
  • इसमें कहा गया है कि जिन लोगों का नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रेकॉर्ड्स में पाया जाएगा, वे ही इस पीएम किसान योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे। 
  • किसान सम्मान निधि योजना अप्लाई के (Kisan Samman Nidhi Yojana) अंतर्गत देश के सभी लघु और सीमांत किसानो को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये की वित्तीय सहायता|
  • केवल वह किसान ही इस सरकारी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते है जिनके पास 2 हेक्टयर या उससे कम की भूमि है|
  • ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
  • शेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।
  • सरकार की इस सरकारी योजना का लाभ देश के 12 करोड़ लागू और सीमांत किसानो को दिया जाएगा|

किसान सम्मान निधि योजना के जरूरी कागजात

  • डेटाबेस में जमीन मालिक का नाम, लिंग,
  • सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति),
  • आधार नंबर,बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि शामिल होंगे|
  •  ‘जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार और मोबाइल नंबर से योग्य लाभार्थियों और अयोग्य दावेदारों की पहचान में मदद मिलेगी|
  • परिवार रजिस्टर नकल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन अप्लाई

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मैं अप्लाई  करने के लिए आपको हमें पटवार खाने जाना पड़ेगा|
  • वहां पर पटवारी आप की जमीन का ब्यावरा एप्लीकेशन फॉर्म में भर कर दर्ज कर लेंगे |
  • इस प्रकार दोस्तों आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एप्लीकेशन फॉर्म  भर सकते हैं
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधिक जानकारी के लिए साइड पर क्लिक करें

अधिक जानकारी के लिए लिंक को क्लिक करे

  • PM KISAN is a Central Sector scheme with 100% funding from Government of India
  • It has become operational from 1.12.2018.
  • Under the scheme an income support of Rs.6000/- per year in three equal instalments will be provided to small and marginal farmer families having combined land holding/ownership of upto 2 hectares
  • Definition of family for the scheme is husband, wife and minor children.
  • State Goverment and UT Administration will identify the farmer families which are eligible for support as per scheme guidelines.
  • The fund will be directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries.
  • The first instalment for the period 1.12.2018 to 31.03.2019 is to be provided in this financial year itself.
  • There are various Exclusion Categories for the scheme.

Exclusion Categories

  • The following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefit under the scheme.
  • (a) All Institutional Land holders.
  • (b) Farmer families in which one or more of its members belong to following categories
  • i) Former and present holders of constitutional posts
  • ii) Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of LokSabha/ RajyaSabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
  • iii) All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies
    (Excluding Multi Tasking Staff /Class IV/Group D employees)
  • vi)All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more
    (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees) of above category

http://www.pmkisan.gov.in/Documents/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF.pdf

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