मतदाता पर्चियों का अनाधिकृत वितरण और कब्जे में पाये जाने पर दण्डनीय कार्यवाही होगी – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन के समय शपथ-पत्र पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना होगा और इस शपथ-पत्र को तीन बार प्रिन्ट मीडिया और तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी करना होगा। इस शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है और यदि किसी प्रकरण में सजा मिल चुकी है तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख शपथ पत्र में करना होगा।

आयोग के निर्देशानुसार मतदान के 5 दिन पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण पूर्ण हो जाएगा। इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केन्द्र पहुँचने का नक्शा भी उपलब्ध रहेगा। पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता पर्ची की मतदाताओं से पावती प्राप्त करेगा। ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हो पाया उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा । फोटो मतदाता पर्ची किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास पाये जाने या वितरण किये जाने पर लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार उल्लघंन माना जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी।

श्री कान्ता राव ने बताया एमसीएमसी को विज्ञापन के प्रमाणन के लिये प्राप्त आवेदनों में से 25 को अनुमति प्रदान की गई है और 10 आवेदनों के संबंध में संबंधित राजनैतिक दलों को पत्र प्रेषित किया गया है।

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