अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता-संस्कृति

उद्देश्य- ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है किन्तु अर्थाभावग्रस्त है और ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रिताओं को, जो अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये हैं, मासिक वित्तीय सहायता पहुंचाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- इस योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी, 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परम्परागत विध्दान अथवा ऐसे व्यक्तियों, की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबलिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृध्द माता-पिता, नाबालिग भाई-बहन को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की राशि 800 रुपये से 1500 रुपये तक होगी, जिसका भुगतान संबंधित जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत द्वारा नगद, अथवा डिमांड ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा किया जाता है।

पात्र हितग्राही- मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो अथवा उनके आश्रित। आवेदक की समस्त साधनों से होने वाली मासिक आय अकेले व्यक्ति के लिए 1500 रुपये, दो सदस्यीय परिवार के लिए 2000 रुपये तथा तीन या अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 3000 रुपये से अधिक न हो।

हितग्राही का चयन- जिला कलेक्टर अपने जिले के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर जिला स्तरीय समिति में विचार कर अपनी अनुशंसाएं संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजेंगे, जिन पर राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता का निर्णय लिया जाता है। विशेष मामलों में शासन भी आवश्यक जांच के बाद स्वयं निर्णय ले सकता है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले के कलेक्टर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरणों की छानबीन कर आवेदन-पत्रों सहित अपना स्पष्ट अभिमत संचालक, संस्कृति संचालनालय को भेजेंगे जो स्वयं और की अध्यक्षता में गठित समिति में विचार कर लेगें।

संपर्क- योजना की विस्तृत जानकारी जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर संचालक, संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल से प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष से सहायता

उद्देश्य- राज्य के साहित्यकारों#कलाकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में आर्थिक सहायता देना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- कोष का संचालन शासन से प्राप्त अनुदान तथा कलाकारों, साहित्कारों और संस्थाओं द्वारा दी गई दान-राशि से होता है। कोष से 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

पात्र हितग्राही- मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में योगदान हो तथा जो शासकीय कर्मचारी या स्वयत्तशासी#अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी न हों।

हितग्राही का चयन और योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- निर्धारित प्रपत्र में संचालक, संस्कृति, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल#संस्कृति विभाग को प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सहायता का निर्णय लिया जाता है। विशेष मामलों में आवश्यक जांच के बाद शासन भी निर्णय ले सकेगा। तात्कालिक आवश्यकता होने पर संस्कृति मंत्री को समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में सहायता स्वीकृत करने का अधिकार है।

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