समाधान एक दिन में – जन सुविधा केन्द्र’ की जिले में स्थापना-

उद्देश्य- आम नागरिकों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी सेवायें हैं, जिनके लिये उन्हें विभिन्न कार्यालयों में भटकना पड़ता है तथा कई बार दलालों के द्वारा ठगे जाते हैं। इसका मुख्य कारण नागरिकों में विभिन्न शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होना है। इन समस्याओं को दूर करने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में ‘‘समाधान एक दिन में – जन सुविधा केन्द्र” स्थापित किये गये हैं। भविष्य में इस योजना का तहसील एवं विकासखंड स्तर तक विस्तार किया जायेगा।

योजना प्रक्रिया- जन सुविधा केन्द्र के संचालन में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाया गया है। जन सुविधा केन्द्र में न केवल आवेदन-पत्र प्राप्त कर प्रमाण-पत्र की जानकारी प्रदाय की जायेगी, बल्कि आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार के आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता भी प्रदान की जायेगी। जन सुविधा केन्द्र में शपथ-पत्र तैयार करने एवं बैंकिंग जैसी सुविधायें भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जन सुविधा केन्द्र की व्यवस्था- 1. जन सुविधा केन्द्र में प्रतिदिन पूर्वान्ह में (जिले द्वारा निर्धारित समयावधि में) प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर उसी दिन अपरान्ह में (जिले द्वारा निर्धारित समय पर) प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। यदि आवेदन में कोई कमी रहती है, तो कमी का कारण बताते हुये पत्र जारी किये जायेंगे। 2. निर्धारित अवधि के बाद कार्यालयीन समय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले नागरिकों को अगले दिन प्रमाण-पत्र#पत्र दिये जायेंगे। 3. जन सुविधा काउंटर के आगंतुक डेस्क पर नागरिक को आवेदन-पत्र का फार्म उपलब्ध रहेगा, जिसके साथ आवश्यक संलग्नकों की सूची होगी। 4. आवेदन-पत्रों को भरने के लिये केन्द्र में सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।
5. आवेदन-पत्र, टोकन इत्यादि की व्यवस्था के लिये सम्यक शुल्क (जिलों द्वारा) निर्धारित किया गया है, ताकि व्यवस्था वित्त पोषित रहे।

जन-सुविधा केन्द्र से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें- यद्यपि प्रत्येक जिले में स्थापित ‘जन सुविधा केन्द्र’ से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें जिले की आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्धारित है, परन्तु मुख्य रूप से इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें निम्नानुसार हैं-

1. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 2. अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र। 3. हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र। 4. जन्म#मृत्यु प्रमाण-पत्र। 5. दुकान, संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण, 6. खाद्य अपमिश्रण के अंतर्गत अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, 7. खसरा एवं बी-1 की नकल, 8. बी.पी.एल. सूची का प्रमाण-पत्र। 9. बेबाकी ( No-dues ) प्रमाण-पत्र। 10. अटेस्टेशन, 11, डुप्लीकेट राशन कार्ड, 12. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (जहाँ संभव हो), 13. शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा), 14. मतदाता सूची की सत्यापित प्रति।

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