जीएसटी लागू होने से कुछ घंटे पहले कृषि आदानों की टैक्स दर घटाई

हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पहल पर मिली किसानों को राहत  

चंडीगढ़, 01 जुलाई : जीएसटी कानून लागू होने से कुछ ही घंटे पहले सरकार ने गत दिवस कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ उत्पादों पर टैक्स दर कम की है। उर्वरकों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के पुर्जों में भी छूट देते हुए उन्हें 28% टैक्स स्लैब से घटाकर 18% में कर दिया गया है।

गौरतलब है कि जीएसटी से पहले उर्वरकों पर राज्यों में टैक्स की दर शून्य से छह प्रतिशत के बीच है। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब इन पर 5 प्रतिशत दर लागू होगी। अगर पहले से घोषित 12% की दर होती तो, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) तथा पोटाश के 50 किलोग्राम के बैग के दाम 30 से 120 रुपये तक बढ़ जाते।

बताया जाता है कि जीएसटी काउंसिल की 18वीं बैठक में किसानों से जुड़े मामले हालांकि एजेंडे में शामिल नहीं थे। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किसानों की आवाज बनकर उनके मुद्दे को सामने रखा। अभिमन्यु की अपील को स्वीकार करते हुए काउंसिल ने खाद और उर्वरकों पर लगने वाली जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि किसानों द्वारा इस्तेमाल होने वाले खाद, उर्वरक व ट्रैक्टर पार्टस पर जीएसटी की दर ज्यादा है। ज्यादा दरें किसान की कमर तोडने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि किसान से ज्यादा दर पर टैक्स लेकर सब्सिडी देने से अच्छा है कि इसकी दर को ही कम रखा जाए।

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